द इंडियन व्यू डेस्क : सिक्किम सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में सिक्किमी नेपाली समुदाय को विदेशी के रूप में उल्लेख करने के संबंध में समीक्षा याचिका दायर करेगी और इसमें सुधार की मांग करेगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि आयकर छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिक्किमी नेपाली समुदाय को अनजाने में विदेशी के रूप में उल्लेख करने से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी, 2023 के अपने आदेश में केंद्र सरकार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26AAA) में ‘सिक्किम’ की परिभाषा में संशोधन करने का निर्देश दिया था, जिसमें 26 अप्रैल, 1975 की विलय की तारीख को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित सभी भारतीय नागरिकों को आयकर में छूट दी गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिक्किमी नेपाली समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए पहले ही फैसला कल लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से बात कर चुके हैं। जिन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार सिक्किम सरकार की पुनर्विचार याचिका का समर्थन करेगी, और अगर जरूरी होगा तो खुद भी पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सीएम तमांग ने सभी लोगों से धैर्य रखने और न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह केवल समय की बात है कि इस मुद्दे को सभी की भलाई के लिए संबोधित किया जाएगा।
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