रोहतक : बलात्कार और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर हरियाणा की रोहतक जेल से पैरोल पर रिहा किया गया है। इस साल उसकी यह तीसरी और 2017 में सजा मिलने के बाद से 14वीं बार रिहाई है। पिछली बार पैरोल सिर्फ तीन महीने पहले मिली थी और इस बार यह 40 दिनों की है।
राम रहीम की यह रिहाई उनके जन्मदिन के आसपास होने के चलते चर्चा में है, जो 15 अगस्त को है। इससे पहले, राम रहीम को अप्रैल में 21 दिनों की फरलो और जनवरी में 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।
फिलहाल, 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम अपने सिरसा डेरा में रहेगा, जो 2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तीसरी बार यहां जाएगा। इस बार सजायाफ्ता राम रहीम को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहने की अनुमति मिली है। इससे पहले, डेरा प्रमुख को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित शाह सतनाम आश्रम, बरनावा में रहने की इजाजत दी जाती थी, लेकिन सिरसा जाने की अनुमति नहीं थी।
राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के बाद पंचकूला और सिरसा में भयंकर हिंसा हुई थी, जिसमें 40 के आसपास लोग मारे गए थे। 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी।
हालांकि, राम रहीम की पैरोल पर लगातार आपत्तियां उठती रही हैं। पत्रकार रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति हर बार उनकी रिहाई पर विरोध जताते आए हैं। इससे पहले, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल देने से इनकार कर दिया था।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal