नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कोल ब्लॉक के आवंटन मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच लोगों को सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज भरत पराशर ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 05 दिसम्बर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। पिछले 30 नवम्बर को कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जिन लोगों को दोषी करार दिया था उनमें पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, विकास पटनी, आनंद मलिक, केएस क्रोफा और केही समरिया शामिल हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मेसर्स विकास मेटल पावर लिमिटेड को भी दोषी ठहराया था। एचसी गुप्ता यूपीए के शासनकाल में कोयला सचिव थे। उनके खिलाफ कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी के आठ मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामला पश्चिम बंगाल के मोइरा और मधुजोर कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी करने का है। एचसी गुप्ता और दूसरे दोषियों पर आरोप था कि उन्होंने मेसर्स विकास मेटल पावर लिमिटेड को कोल ब्लॉक का गलत तरीके से आवंटन करने के लिए साजिश रची।
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