नई दिल्ली : शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नार्मल लिस्ट के हिसाब से मामला सुनवाई पर आएगा। दरसअल अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चुनाव के नतीजे के बाद का गठबंधन असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि इस गठबंधन से मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए।
शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से उचित समय न मिलने की शिकायत करते हुए याचिका दायर की है लेकिन महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से शिवसेना ने जल्द सुनवाई की मांग नहीं की। शिवसेना ने अपनी याचिका में कांग्रेस और एनसीपी को भी पक्षकार बनाया है। शिवसेना ने कहा है कि राज्यपाल सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी को विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने का अवसर दिए बिना ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि किसके पास बहुमत है और किसे नहीं? शिवसेना ने याचिका में कहा है कि राज्यपाल भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। जहां भाजपा को 48 घंटे दिए गए, वहीं शिवसेना को महज 24 घंटे का समय दिया गया।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal