सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका एनजीओ कॉमन कॉज ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने इस साल दो फरवरी को ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अंतरिम या कार्यवाहक सीबीआई निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

एक नियमित निदेशक की कमी के कारण सीबीआई का काम प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए वैधानिक कानून के मुताबिक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ये दिशानिर्देश जारी करे कि सीबीआई निदेशक के पद के खाली होने से एक से दो महीने पहले ही केंद्र सरकार सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दे।

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