अब जिले में रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

बाराबंकी । कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश में रात में कोरोना कर्फ्यू शुक्रवार रात्रि 8 बजे से लागू हो जायेगा। जिलाधिकारी डा आर्दश सिंह ने कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब शुक्रवार रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फयू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिलाधिकारी की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवायें जैसे पंचायत चुनाव से आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जायेगी ।  दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद में शहर से  लेकर ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। मास्क न पहने जाने पर पहली बार 1 हजार तथा दूसरी बार अधिकतम रूपये 10 हजार  तक जुर्माना किया जायेगा । मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तदायित्व होगा।

इस सम्बन्ध में 11 प्रमुख बिन्दूओ पर नई गाइडलाइन जारी कर उसे अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया गया है। – इसमें वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग , चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायेंगे।

-जनपद में रात्रि का आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्येक शुकवार रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार प्रात : 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगी एवं सप्ताह के अन्य सभी दिनों में रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगी तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये ।

 – कोविड -19 के नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यक्रम घर के अन्दर ही सम्पन्न करने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाये।

– शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा मेडिकल स्टोर, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। इससे जुड़े कर्मचारियों एवं श्रमिकों को आने – जाने की अनुमति होगी।

-शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क , सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड -19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

-पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी । परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई ० कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।

-कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।

-अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी । प्रेस प्रिन्ट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। – प्रेस प्रिन्ट एवे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।

-सरकारी / निजी अस्पतालों, सरकारी निजी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कारें । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जायें।

 -नगर पालिका ( नवाबगंज ) एवं सभी नगर पंचायत अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित कर फागिंग कराया जाना सुनिश्चित करें। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

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