उनके लाभ के दो पदों पर एक साथ काम करने के इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार को कोर्ट ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष को चार्ज देने के निर्देश दिया। साथ ही यह भी साफ किया कि सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है।दरअसल, चमोली जिले के थराली से विधायक मगन लाल शाह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह विधायक निर्वाचित हुई थीं। उनके विधायक पद की शपथ लेने के बाद 10 अगस्त को जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने अध्यक्ष का चार्ज ग्रहण कर लिया, मगर सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह मुन्नी देवी विधायक के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बनी रहीं।
इसके बादजिपं उपाध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लाभ के दो पदों पर एक साथ काम करने को चुनौती दी। याचिका में यह भी कहा गया कि मुन्नी देवी के विधायक चुने जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रिक्त हो गई, जिसे पंचायती राज अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता ने संभाल लिया, मगर राज्य सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी। बुधवार को सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने अदालत को बताया कि विधायक मुन्नी देवी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिपं उपाध्यक्ष की याचिका निस्तारित कर दी। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष सीट रिजर्व है, जबकि उपाध्यक्ष सामान्य जाति के हैं
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