राघवेन्द्र प्रताप सिंह : व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 1 फरवरी को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को नोट किया है कि मार्च के महीने में संसद में नया डाटा प्रोटक्शन बिल लाया जाएगा।
कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा कि वह अपने इस हलफनामे का मीडिया में व्यापक प्रचार करे कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए फिलहाल बाध्य नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को 2021 में सरकार को दिए गए अपनी अंडरटेकिंग का मीडिया में प्रचार करने के लिए पांच समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत दो छात्रों, कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने व्हाट्सएप की ओर से फेसबुक और अन्य को उपयोगकर्ता डेटा शेयर करने को चुनौती दी थी।
व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत को विधेयक के पेश होने का इंतजार करना चाहिए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयक के पेश होने का इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है और इस बीच आसमान नहीं गिरने वाला है।
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