निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित

रांची। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित किया है। आरोप गठन के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित थी। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने पूजा सिंघल के खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया। पूजा ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताया।

ईडी कोर्ट ने पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की धारा तीन और चार के तहत पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया है। इससे पूर्व दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।

तीन अप्रैल को ईडी के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद सोमवार को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। फिलहाल पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर है।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com