एनआईए ने हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को श्रीनगर में हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्यवाही नई दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट के आदेश पर की गई है।

एनआईए ने नोटिस चस्पा किया है कि सूचीबद्ध आतंकी सैयद अहमद शकील पुत्र सैयद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के स्वामित्व वाली श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग में स्थित अचल संपत्ति को विशेष एनआईए कोर्ट, नई दिल्ली के आदेश पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न किया गया है।

एनआईए की नोटिस के अनुसार सैयद अहमद शकील एनआईए केस आरसी-06/2011/एनआईए/डीएलआई में आरोपित है।

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