इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सपा विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रिश्तेदार के मकान पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी देने और अपने बेटे के नाम वसीयत करने का दबाव डालने के मामले में विजय मिश्र को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है। कोर्ट ने मामले में आरोपों की गंभीरता व अपराधों में विधायक की संलिप्तता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विजय मिश्र के खिलाफ उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

विधायक की जमानत के समर्थन में उनके अधिवक्ता का कहना था कि वह सम्मानित व्यक्ति है और अधिकतर मुकदमों में बरी हो चुका है या वापस ले लिए गए हैं। जो मुकदमे अभी हैं, वे सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दर्ज कराए गए हैं। गोपीगंज थाने के इस मामले में भी आरोप निराधार हैं। कोई वसीयत नहीं की गई है। मुकदमों का विचारण चल रहा है जिसमें याची सहयोग कर रहा है। जिन मामलों बरी हुआ है, उनमें से केवल एक के खिलाफ अपील लंबित है।

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