मुजफ्फरपुर बालिकागृह रेप केस : पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

डीजीपी को किया तलब, बिहार के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली : मुजफ्फरपुर बालिकागृह रेप मामले में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार के डीजीपी को 26 नवम्बर को पेश होकर सफाई देने का निर्देश दिया है। मंजू के घर से भारी मात्रा में हथियार मिले थे। मंजू वर्मा राज्य की कल्याण मंत्री थीं। मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम रेप मामले के खुलासे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। बिहार के 14 शेल्टर होम के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। इन शेल्टर होम में भी यौन शोषण और दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आई हैं ।

पिछले 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुनवाई के दौरान जब बिहार सरकार ने कहा था कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा छिप गई हैं। जब से उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, तब से उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका है। तब जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ऑल इज नॉट वेल इन बिहार। आपकी पूर्व मंत्री छिप गई हैं और सरकार नहीं जानती कि वे कहां हैं? उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com