सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की दलील

दिया निर्देश, खराब हिप इम्प्लांट के मुआवजा संबंधी नोटिफिकेशन का प्रचार करे सरकार

नई दिल्ली : जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के खराब हिप इम्प्लांट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सितंबर 2018 में मुआवजे से संबंधित नोटिफिकेशन का व्यापक प्रचार-प्रसार करे। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीड़ित पक्ष मुआवजे के लिए कमेटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुनवाई के दौरान जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस आदेश से हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर असर पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुआवजे की रकम 3 लाख रुपये से 1.22 करोड़ तक होगी। केंद्र सरकार ने मुआवजे पर एक्सपर्ट कमेटी के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने लोगों को हुए नुकसान के आकलन और मुआवजा तय करने के लिए कमिटी बनाई थी । एक याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि 14 हजार से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने लोगों को हुए नुकसान के आकलन और मुआवजा तय करने के लिए विशेषज्ञ कमिटी बनाई है। 2017 में केन्द्र सरकार ने जांच का आदेश देते हुए एक्सपर्ट समिति का गठन किया था।

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