दाती महाराज मामले में कोर्ट ने लगाई सीबीआई को फटकार

नई दिल्ली : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दाती महाराज के खिलाफ रेप के मामले की जांच को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि हाईकोर्ट के आदेश के तीन महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं क्यों नहीं किया। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जांच पूरी तक तीन महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था। सीबीआई ने न तो कोर्ट में ये अर्जी दी है कि दाती महाराज को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए कोई याचिका भी दायर नहीं की गई है।

दाती महाराज को कल यानि 22 जनवरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दाती महाराज और उसके तीन भाईयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दाती महाराज किसी भी तरह जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वे पीड़िता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं करेंगे। कोर्ट ने दाती महाराज को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगा दी है। 20 दिसंबर 2018 को साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दाती महाराज और उसके तीन भाईयों के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके पहले 17 नवंबर 2018 को साकेत कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वे क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जाच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेगा।

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