आदिवासियों की बेदखली आदेश पर रोक लगाने केन्द्र पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केन्द्र और गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष बुधवार को जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका की सुनवाई गुरुवार 28 फरवरी को की जाएगी। पिछले 13 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं। कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर कहा था कि वे 12 जुलाई से पहले हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं कराईं?

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