आम्रपाली के सीएमडी और दो अन्य निदेशक होंगे गिरफ्तार!

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बंगले समेत निजी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करे। ये तीनों फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभी आप हमारी कस्टडी में थे अब हम आपको पुलिस कस्टडी में भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तीनों निदेशकों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत के बाद दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिल शर्मा की दक्षिण दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली के दूसरे निदेशकों की संपत्तियां भी जब्त करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन 200 लोगों और कंपनियों को भी नोटिस जारी किया, जो कोर्ट की ओर से नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सभी आम्रपाली के साथ पैसे का लेन-देन कर रहे थे।

पिछले 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एनबीसीसी जिन प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की बात की है उस दिशा में आगे बढ़ें। इससे पहले, 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को निर्देश दिया था कि वो आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स के निर्माण का काम शुरू करें। सुनवाई के दौरान आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों ने कहा कि इसके निदेशकों को होटल में रखने के बजाय जेल में रखा जाए। कुछ खरीदारों ने शिकायत की थी कि वे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से पूछा कि इन फ्लैट धारकों की समस्या कैसे सुलझाई जाए।

12 दिसंबर,2018 को आम्रपाली के रायपुर स्थित टेकपार्क की संपत्ति का दस दिनों में आकलन कर जनवरी के अंत तक बेचने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेकपार्क को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, वे फ्लैट खरीददारों को वापस किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जोडिएक और ईडेन पार्क के जो 9 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उसका काम पहले करवाने के लिए एनबीसीसी को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सोसायटी में रह रहे लोगों की बिजली और पानी की सप्लाई रोकने के आम्रपाली के फैसले पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वे आम्रपाली के फ्लैट धारकों को बिजली और पानी मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली के जहां प्रोजेक्ट हैं वहां फ्लैट खरीददारों को बिजली देनी पड़ेगी लेकिन जो अभी की करंट बिजली बिल है उसका भुगतान फ्लैट खरीददारों को करना पड़ेगा। पानी का कनेक्शन जो फ्लैट खरीददारों को नहीं मिल रहा है उन्हें नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पानी का कनेक्शन दें।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com