शादी के बाद से ही पति और सास दहेज में मोटर साइकिल व 50 हजार रुपये के लिए विवाहिता को प्रताडि़त करने लगे

जिले में पत्नी को दर्दनाक मौत के घाट उतारने वाले पति और उसकी सास को छह साल बाद सजा सुनाई गई। दोनों पर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जमानत न होने के कारण दोनों मंडल कारागार में निरुद्ध हैं। कोर्ट ने उन्हें कारागार से तलब किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य के मुताबिक, विवाहिता को उसके पति व सास ने केरासिन उड़ेल कर जला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जस्टिस कुशलपाल ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

ये था मामला 

सुल्तानपुर जिले के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के वहीदउद्दीपुर गांव निवासी प्रतिभा सिंह का विवाह 2009 में हैदरगंज थाना क्षेत्र के हथिगो गांव निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ बब्लू के साथ हुआ था। बताया गया कि विवाह के बाद से ही दहेज में मोटर साइकिल व 50 हजार रुपये के लिए सास देवमती और पति प्रताडि़त करने लगे। प्रतिभा ने पिटाई से परेशान होकर मायके वालों को खबर कर दी। इसकी सूचना पाकर प्रतिभा का भाई प्रदीप 16 जुलाई 2013 को उसके ससुराल पहुंचा। वहीं, सुरेंद्र ने बुरी तरह प्रदीप को अपमानित किया और पीटने की कोशिश की। इस बीच प्रदीप ने भाग कर जान बचाई। अगले दिन यानी 17 जुलाई 2013 को प्रतिभा के जलकर मरने की खबर मिली। 

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