
विदित हो कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के दो सप्ताह बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने और उन्हें बिना किसी देर के कंसुलर एक्सेस प्रदान करने को कहा था। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने 42 पृष्ठ के फैसले में यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कनवेंशन का उल्लंघन किया है जिसके तहत अगर किसी देश के नगरिक को विदेश में गिरफ्तार किया जाता है तो संबंद्ध देश को कंसुलर एक्सेस का अधिकार है।