थरूर के खिलाफ 498ए, 306 के तहत केस दर्ज होना चाहिए दिल्ली पुलिस

सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से साफ शब्दों में कहा कि शशि थरूर के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप तय होना चाहिए. पुलिस ने कहा कि थरूर के खिलाफ 498ए, 306 के तहत केस दर्ज होना चाहिए. दिल्ली की कोर्ट इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करेगी.

वहीं सुनंदा पुष्कर के भाई आशीष दास ने कहा कि वह अपने शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थीं, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वह बेहद परेशान थीं. वह कभी आत्महत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं.

इस बीच, शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने बयान जारी करके दिल्ली पुलिस के आरोपों को गलत करार दिया है. उनका कहना है कि अभियोजक चार्जशीट के उलट बात कर रहे हैं. अभियोजक ने जो आरोप लगाए हैं वो बेतुके और गलत हैं.  विकास पाहवा ने कहा कि अपने द्वारा तय किए गए आरोपों के हिसाब से दिल्ली पुलिस साक्ष्यों के बारे में टुकड़ों-टुकड़ों में बात कर रही है. यह विधि के सिद्धांत के खिलाफ है.

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