मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे को मिली जमानत

अगस्ता वेस्ट लैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी (businessman Ratul Puri, nephew of Madhya Pradesh CM Kamal Nath) को दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान रतुल पुरी को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। वह पिछले कई महीनों से इस मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि ईडी ने रतुल पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

यह अलग बात है कि नियमित जमानत याचिका के बावजूद रतुल पुरी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले भी गिरफ्तार किया गया था, जिस पर मामला कोर्ट में है।

गौरतलब है कि कारोबारी रतुल पुरी की ओर से पिछले महीने 16 नवंबर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में आवेदन देकर नियमित जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका रतुल पुरी के सलाहकार विजय अग्रवाल ने की थी। याचिका में रतुल पुरी के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल ने सारी जानकारी एजेंसी को दे दी है। ऐसे में अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई तुक नहीं है।

जानिए- पूरा मामला

गौरतलब है कि भारतीय वायु सेना ने एंग्लो-इतावली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए सौदा साल 2010 में तीन हजार 600 करोड़ रुपये में हुआ था।

वीवीआईपी चॉपर घोटाले में रतुल पुरी का आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी ने 3600 करोड़ के आरोपी राजीव सक्सेना को धमकाया है।

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