फसल एवं ट्रैक्टर लोन लेने वालों को नहीं मिलेगा इस स्कीम का लाभ, वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट

कृषि और संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोन पर ब्याज पर ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। सरकार ने छह माह (मार्च से 31 अगस्त, 2020) की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज माफ किए जाने की योजना से जुड़े दिशा-निर्देशों का पिछले सप्ताह खुलासा किया था। मोरेटोरियम अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के भुगतान से जुड़ी सरकार की इस योजना से जुड़े अतिरिक्त FAQs जारी करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर 29 फरवरी तक की बकाया राशि के आधार पर बॉरोअर्स को राहत मिलेगी।

FAQs (बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न) में कहा गया है कि इस रिलीफ के लिए बेंचमार्क दर कॉन्ट्रैक्ट रेट होगी, जिस पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां ईएमआई पर ऋण देने के लिए करती हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस स्कीम लाभ कुल आठ क्षेत्रों या श्रेणियों को मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े लोन के तहत आता है, जिन्हें इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इससे पहले मंगलवार को कर्ज देने वाले सभी प्रतिष्ठानों से कहा था कि वे दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें। इस स्कीम के तहत दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज को एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार को एलिजिबल लोन अकाउंट्स के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर छह माह के लिए अनुग्रह या अनुदान की घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर को लोन लेने वालों के खाते में जमा करने के लिए कहा था।

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