लखनऊ में लगाई गई धारा 144

लखनऊ। राजधानी के कानून एवं व्यवस्था सयुंक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोरा ने बुधवार की देर रात से ही शहर में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ने और आगामी त्योहारों के मद्देनर यह फैसला लिया गया है। सयुंक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक, स्थानीय जांच एजेंसियों से ऐसी जानकारी मिली है कि 27 नवम्बर ग्यारहवीं शरीफ, 30 नवम्बर गुरु नानक जयंती (कार्तिक पूर्णिमा) के अवसर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। उन्होंने यह निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों व थानेदारों को दे दिया है और इसे कड़ाई से पालन कराये जाने को कहा है। साथ ही शादी समारोह और अन्य आयाजनों के पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों पर सख्ती कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

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