उच्चतम न्यायालय – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Tue, 20 Jul 2021 18:19:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट http://www.shauryatimes.com/news/111648 Tue, 20 Jul 2021 18:18:48 +0000 https://www.shauryatimes.com/?p=111648
महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

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उन्नाव मामले पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी: उच्चतम न्यायालय http://www.shauryatimes.com/news/52360 Tue, 13 Aug 2019 08:07:13 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=52360 उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति बी.आर गवई की एक पीठ ने कहा कि वह राज्य में उनके खिलाफ दायर मामलों का ना तो दायरा बढ़ाएंगे और ना ही उसमें हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पेश हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली स्थानांतरित किए चार मामलों की सुनवाई प्रतिदिन यहां विशेष अदालत में जारी है। पीठ ने कहा कि वह उन्नाव मामले पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी।

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नौ महीने के अंदर फैसला दिया जाना चाहिए: उच्चतम न्यायालय http://www.shauryatimes.com/news/49217 Fri, 19 Jul 2019 07:32:31 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=49217 उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओ के मामले में आज की तारीख से नौ महीने के अंदर फैसला दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई लखनऊ में ट्रायल कोर्ट के सीबीआई जज एसके यादव कर रहे हैं। वह 30 सितंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर कहा था कि बाबरी  मामले में मुकदमे की सुनवाई को पूरा करने के लिए और समय चाहिए। जिसमें भाजपा नेता भी शामिल हैं।

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