कंपनियों को बड़ी राहत – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Tue, 25 Sep 2018 10:50:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 ITR भरने के लिए मिला 15 अक्टूबर तक समय, कंपनियों को बड़ी राहत http://www.shauryatimes.com/news/12142 Tue, 25 Sep 2018 10:50:15 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=12142 आय कर विभाग ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की खातिर और समय दिया है. आय कर विभाग ने बिजनेसेस के लिए डेडलाइन 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.

आय कर विभाग ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की खातिर और समय दिया है. आय कर विभाग ने बिजनेसेस के लिए डेडलाइन 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.    टैक्स अथॉरिटी सीबीडीटी ने कहा कि अलग-अलग हिस्सेदारों की तरफ से डेडलाइन बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी. उनकी मांग को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया गया है.  कंपनियों और पार्टनरश‍िप्स के लिए यह एक बड़ी राहत का फैसला है. क्योंकि इससे उन्हें अपने बिक्री के आंकड़े और अप्रत्यक्ष कर की देनदारी का हिसाब लगाने के लिए समय मिल जाएगा.   हालांकि 15 दिन की ये मोहल्लत उनके लिए नहीं है. जिन्हें आउटस्टैंडिंग टैक्स भरना है. ऐसे भुगतान की खातिर आपके पास समय 30 सितंबर तक ही है. अगर आप इसके बाद भुगतान करते हैं, तो आपको इस पर तय ब्याज भी चुकाना  होगा.  बता दें कि इससे पहले आय कर विभाग ने वेतनभोगियों के लिए टैक्स फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाई थी. आय कर विभाग ने इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था. इससे उन लोगों को आय कर रिटर्न भरने का समय मिल गया, जिन्होंने 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी थी. जिन लोगों ने 31 अगस्त तक भी आईटीआर नहीं भरा है, तो वे अभी भी भर सकते हैं. हालांकि अब उन्हें इसके साथ लेट फीस का भुगतान भी करना होगा.

टैक्स अथॉरिटी सीबीडीटी ने कहा कि अलग-अलग हिस्सेदारों की तरफ से डेडलाइन बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी. उनकी मांग को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

कंपनियों और पार्टनरश‍िप्स के लिए यह एक बड़ी राहत का फैसला है. क्योंकि इससे उन्हें अपने बिक्री के आंकड़े और अप्रत्यक्ष कर की देनदारी का हिसाब लगाने के लिए समय मिल जाएगा. 

हालांकि 15 दिन की ये मोहल्लत उनके लिए नहीं है. जिन्हें आउटस्टैंडिंग टैक्स भरना है. ऐसे भुगतान की खातिर आपके पास समय 30 सितंबर तक ही है. अगर आप इसके बाद भुगतान करते हैं, तो आपको इस पर तय ब्याज भी चुकाना  होगा.

बता दें कि इससे पहले आय कर विभाग ने वेतनभोगियों के लिए टैक्स फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाई थी. आय कर विभाग ने इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था.

इससे उन लोगों को आय कर रिटर्न भरने का समय मिल गया, जिन्होंने 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी थी. जिन लोगों ने 31 अगस्त तक भी आईटीआर नहीं भरा है, तो वे अभी भी भर सकते हैं. हालांकि अब उन्हें इसके साथ लेट फीस का भुगतान भी करना होगा.

 

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