पढ़ें पूरा मामला – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Tue, 12 Feb 2019 07:30:36 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 एरिक्सन की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल अंबानी, पढ़ें पूरा मामला http://www.shauryatimes.com/news/31798 Tue, 12 Feb 2019 07:30:36 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=31798  रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) के चेयरमैन अनिल अंबानी एरिक्सन इंडियाकी तरफ से दायर की गई अदालत की अवमानना संबंधी याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं. एरिक्सन का आरोप है कि आरकॉम ने रिलायंस जियो (Reliance Jio) को अपनी संपत्ति बेचने के बावजूद भी अबतक उसका 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 23 अक्टूबर को दिए गए आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस को एरिक्सन इंडिया का बकाया 15 दिसंबर तक क्लीयर करने के लिए कहा गया था. साथ ही देरी से हुए भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की भी बात कही थी.

हिरासत में रखने की भी मांग की थी
रिलायंस की तरफ से तय तिथि पर भुगतान नहीं किए जाने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ‘न्यायालय के ध्यान में लाया जा रहा है कि प्रतिवादी ने आदेश के मुताबिक 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है.’ एरिक्सन की तरफ से दी गई याचिका में अनिल अंबानी और दो अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही उन्हें बकाया भुगतान करने तक सिविल जेल में हिरासत में रखने की भी मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा हुए थे 131 करोड़
कंपनी ने कहा था कि आरकॉम ने संपत्तियों की बिक्री की लेकिन मिली रकम से बकाये का भुगतान नहीं किया और उसे गलत तरीके से अपने पास रख लिया. कंपनी ने अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी के देश छोड़ने पर रोक लगाने की भी गृह मंत्रालय से मांग की है. जनवरी की शुरुआत में आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 131 करोड़ रुपये जमा किए थे.

हालांकि, एरिक्सन की तरफ से यह राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था और कहा कि 550 करोड़ रुपये की पूरी बकाया राशि जमा की जानी चाहिए. इस पर पीठ ने आरकॉम को रजिस्ट्री में इस राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.

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