लोकतांत्रिक देश में आप नागरिकों पर कोई कानून थोप नहीं सकते… – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Mon, 20 Jan 2020 06:13:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 नागरिकता कानून पर बोले सीके बोस, लोकतांत्रिक देश में आप नागरिकों पर कोई कानून थोप नहीं सकते… http://www.shauryatimes.com/news/74865 Mon, 20 Jan 2020 06:13:02 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=74865 नागरिकता संशोधन कानून पर देश के कई राज्‍यों में हो रहे विरोध पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और भाजपा नेता चंद्र कुमार बोस का कहना है कि एक बार कोई बिल अगर एक अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है, तो इसके बाद यह राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है, यह कानूनी स्थिति है। हालांकि, एक लोकतांत्रिक देश में आप नागरिकों पर किसी भी अधिनियम को थोप नहीं सकते हैं।

सीके बोस ने कहा, ‘मैंने अपनी पार्टी के नेतृत्व को सुझाव दिया है कि सिर्फ थोड़े-सा संशोधन विपक्ष के पूरे अभियान पर पानी फेर सकता है। हमें विशेष रूप से यह बताने की आवश्यकता है कि यह उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है, हमें किसी धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। हमारा काम लोगों को यह समझाना है कि हम सही हैं और वे गलत हैं। आप अपमानजनक नहीं हो सकते। सिर्फ इसलिए कि आज हमारे पास संख्या है, हम आतंकी राजनीति नहीं कर सकते। हमें सीएए के लाभों के बारे में लोगों को बताना चाहिए।

वहीं, हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सीएए पर कहा कि एक बार जब कोई कानून संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण यह है कि कोई भी राज्य इसे मना नहीं कर सकता है। इस कानून को मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको कानूनी तौर पर जांचा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में दिल्‍ली, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्‍ट्र के अलावा कई राज्‍यों में प्रदर्शन को रहा है। दिल्‍ली के शाहीन बाग में बीते एक माह से अधिक समय से धरना चल रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। बता दें कि नागरिकता कानून में पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान के उत्‍पीडि़त अल्‍पसंख्‍यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को शामिल किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल, ये कानून भारत के किसी शख्‍स की नागरिकता नहीं छीनता है। इस कानून में सिर्फ विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

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