लोकपाल सेलेक्ट कमेटी की बैठक कब होगी – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Thu, 07 Mar 2019 06:40:38 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 लोकपाल सेलेक्ट कमेटी की बैठक कब होगी, केंद्र सरकार को 10 दिन में बताने के लिए कहा: सुप्रीम कोर्ट http://www.shauryatimes.com/news/34819 Thu, 07 Mar 2019 06:40:38 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=34819 लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन में बताने के लिए कहा कि लोकपाल सेलेक्ट कमेटी की बैठक कब होगी. सर्च कमेटी की तरफ से सौंपे गए नामों को सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की मांग कोर्ट ने ठुकराई.  आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमेटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्ट कमेटी को भेजा है. लोकपाल के न्यायिक और गैरन्यायिक सदस्यों के लिए भी पैनल भेजा गया है. नियम के मुताबिक पीएम की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी इन पर फैसला लेगी.

सेलेक्ट कमेटी में पीएम, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, एक जूरिस्ट होता है. सरकार 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि सलेक्ट कमेटी की बैठक कब होगी ताकि लोकपाल की नियुक्ति पर हो फैसला. आज जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि सेलेक्ट कमेटी में नेता-विपक्ष का क्या होगा? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नेता विपक्ष के ना होने की वजह से सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता को विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित करते हैं. वकील प्रशांत भूषण ने उन नामों को सार्वजनिक करने की मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया. 

इससे पहले सर्च कमेटी का गठन अब तक न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी.कोर्ट ने सर्च कमेटी के गठन को लेकर सरकार के हलफनामे से असंतुष्ट जताई थी. केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक्ट के मुताबिक सर्च कमेटी का सदस्य बनने योग्य लोगों को चुनने में समय लगेगा.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि 4 हफ्ते में हलफनामा दायर कर साफ जानकारी दें.उधर, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने मांग करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सर्च कमेटी बनाए और लोकपाल नियुक्ति करे या फिर सरकार पर अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए. 

लोकपाल की नियुक्ति के लिए निश्चित समयसीमा नहीं
केंद्र सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई एक निश्चित समयसीमा नहीं दी थी. सरकार ने नए हलफनामे में लोकपाल अधिनियम के नियमों और प्रावधानों का हवाला दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की नियुक्ति के लिए कोई समयसीमा का सुझाव नहीं दियाथा.सरकार ने 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगले 10 दिनों में वो टाइमलाइन के बारे में बताएंगे. लेकिन अब नए हलफनामे में कहा गया है कि पहले सर्च कमेटी से इस बारे में बातचीत की जाएगी.19 जुलाई को सर्च कमेटी के साथ बैठक निर्धारित की गई थी.

क्या करेगी चयन और सर्च कमेटी?
तलाश समिति अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी और इसके बाद चयन समिति एक समय सीमा निर्धारित करेगी.जिसके भीतर उसे लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश करनी होगी.प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रमुख विधिवेत्ता (लॉ मेकर) शामिल हैं.इन सबको तलाश (सर्च) समिति के लिए कम से कम सात लोगों को नामित करना होगा.इसके बाद तलाश समिति सेलेक्शन की प्रक्रिया निर्धारित करेगी, जिसके बाद चयन समिति उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी

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