सबसे पहले आपको पैन कार्ड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पैन फॉर्म 49A को डाउनलोड करना होगा – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Wed, 01 May 2019 11:55:28 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 सबसे पहले आपको पैन कार्ड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पैन फॉर्म 49A को डाउनलोड करना होगा http://www.shauryatimes.com/news/41487 Wed, 01 May 2019 11:55:28 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=41487 आयकर विभाग में आपकी नुमाइंदगी करने वाला पैन कार्ड आपकी एक खास पहचान होने के साथ ही अब अधिकांश जरूरतों के लिए अनिवार्य हो चुका है। वित्तीय लेन-देन हो या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाना, पासपोर्ट का आवेदन हो या फिर आईटीआर फाइलिंग अब तमाम छोटे बड़े कामों के लिए आपको पैन कार्ड उपलब्ध करवाना ही पड़ता है। पर्मानेंट अकाउंट नंबर को आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है और इसे भारत का कोई भी नागरिक बनवा सकता है।

हालांकि आयकर विभाग के नॉर्म्स की मानें तो आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक एक से अधिक पैन कार्ड रखना जुर्म है। अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में आपके लिए अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करवाना होगा। आप पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन तरीका बता रहे हैं।

क्या है तरीका?

  • सबसे पहले आपको पैन कार्ड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पैन फॉर्म 49A को डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को आप इस लिंक https://www.incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/103120000000007917.pdf के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इस फॉर्म को भरिए।
  • फॉर्म भरने के दौरान ध्यान रखें कि आप काले पेन से सारी जानकारी ब्लॉक लेटर में अंग्रेजी भाषा में ही भरें। इसमें अपनी नवीनतम (3.5 cm X 2.5 cm) साइज वाली फोटो चिपकाएं। सिग्नेचर बॉक्स में अपना साइन करें। अगर आप अंगूठे का निशान लगा रहे हैं तो उसे मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी या गैजेटेड ऑफिसर से अटैस्टेड (प्रमाणित) करवाएं।
  • इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सही-सही एओ कोड दर्ज कराना होगा। अगर आवेदक डिफेंस क्षेत्र का कर्मचारी (सेना) है तो एओ कोड को स्पेशिफाई करे।
  • आयकर अधिनियम 1962 के रुल नंबर 114 (4) के तहत इस फॉर्म के साथ प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ अर्थ को सबमिट करना न भूलें।
  • इसमें आवेदक को पीओआई, पीओए और पीओडीबी देना होगा जिसमें वही नाम लिखा हो जिसे आपने आवेदन फॉर्म में लिखा है।

पैन कार्ड के ऑफलाइन फॉर्म को कहां भेजें?

आप जब यह फॉर्म पूरी तरह से भर लें तो आप इसे अन्य जरूरी दस्तावेजों और प्रोसेसिंग फीस के साथ अपने नजदीकी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ऑफिस में जमा करा सकते हैं। एक बार इसका प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद अगले 15 कार्यकारी दिवसों में आपके पते पर आपको पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।

पैन कार्ड आवेदन की ऑफलाइन फीस?

जो लोग पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं उन्हें पैन प्राप्त करने के लिए 93 रुपये (जीएसटी हटाकर) का भुगतान करना होगा। यह शुल्क सिर्फ भारतीय संचार पते पर ही लागू है। विदेशी संचार पते पर पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको 864 रुपये का भुगतान करना होगा।

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