हापुड़ लॉन्चिग मामले में जांच पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Tue, 28 May 2019 04:27:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 हापुड़ लॉन्चिग मामले में जांच पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा http://www.shauryatimes.com/news/43274 Tue, 28 May 2019 04:27:49 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=43274  हापुड़ लॉन्चिग मामले में जांच पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.दरअसल, पीड़ित की तरफ से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल दे.आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और मेरठ के आईजी से पूरे घटना की रिपोर्ट सौंपने को कहा था.कोर्ट ने पुलिस से समीउद्दीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा था.

आपको बता दें कि गवाह समीउद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा और केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी. साथ ही मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT टीम के गठन की मांग भी की थी. याचिकाकर्ता ने दो आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की थी.याचिकाकर्ता ने कहा था कि लोकल पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉब लिंचिंगकेस में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. पुलिस एफआईआर को रोड रेज का मामला बना कर केस दर्ज कर रही है. पुलिस ने अभी तक उसका बयान तक दर्ज नहीं किया है.उनकी मांग है कि बयानों को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाए और साथ ही मामले में विशेष लोक अभियोजकनियुक्त किया जाए.

आपको बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. डर और अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारें सकारात्मक रूप से काम करें. कोर्ट ने संसद से ये भी कहा था कि वो देखे कि इस तरह की घटनाओं केलिएकानून बन सकता है क्या? 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई गाइडलाइन जारी करने को कहा था और अगले 4 हफ्तों में कोर्ट में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने जाति और धर्म के आधार पर लिंचिंग के शिकार बने लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रही लॉबी को भी बड़ा झटका दिया था. चीफ जस्टिस ने वकील इंदिरा जयसिंह से असहमति जताते हुए कहा था कि इस तरह की हिंसा का कोई भी शिकार हो सकता है सिर्फ वो ही नहीं जिन्हें धर्म और जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है. 

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