allhabad high court ordered – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Mon, 09 Dec 2019 17:32:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 कांस्टेबल भर्ती में फिटनेस आधार पर बाहर हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का आदेश http://www.shauryatimes.com/news/68719 Mon, 09 Dec 2019 17:30:58 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=68719 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल फिटनेस के आधार पर चयन से बाहर किए गये सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी के उपचार के बाद स्वस्थ्य होने पर उसे नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावेदन पुलिस भर्ती बोर्ड को सभी दस्तावेजों के साथ दे और बोर्ड उस पर नियमानुसार निर्णय लें। कुशीनगर के लाल साहब कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने सुनवाई की।

याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याची 2018 की कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल हुआ। उसके कान में कुछ समस्या होने के कारण उसे मेडिकल से बाहर कर दिया। कान की बीमारी का उसने उपचार किया और वह ठीक हो गया। सक्षम चिकित्सक ने उसे फिटनेस प्रमाण पत्र भी दे दिया है। इसके बाद उसने नियुक्ति दिये जाने हेतु भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया था मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि याची अदालत के आदेश की प्रति के साथ बोर्ड को अपना प्रत्यावेदन दे और सभी आवश्यक रिकार्ड भी प्रस्तुत करे तथा बोर्ड उस पर तीन सप्ताह में निर्णय ले।

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