Amit Mohan Prasad – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Mon, 23 Nov 2020 20:39:44 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 शादी समारोह में वृद्ध और बीमार पर न करें विचार http://www.shauryatimes.com/news/91284 Mon, 23 Nov 2020 20:39:44 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=91284 यूपी में सार्वजनिक समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी
बैंड और डीजे पर रोक, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

लखनऊ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर एनसीआर में नजर आने के बाद योगी सरकार ने अब अहम फैसला करते हुए वैवाहिक, सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वालों की संख्या फिर से 100 सीमित कर दी है। इस सम्बन्ध में सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शादी कार्यक्रम में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में अब जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियां किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल में होने पर उसकी निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही शामिल होने इजाजत होगी।

वहीं अगर आयोजन खुले स्थान पर हो रहा है तो वहां स्थान की कुल क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन में फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइडर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। यह सारे प्रतिबंध इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश संक्रमण से बचा रहे। नये नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में वृद्ध, बीमार लोगों को भी आमंत्रित करने के लिए मना किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। निर्देशों के मुताबिक जिनके घर में शादी है, उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है लेकिन सम्बन्धित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने प्रतिबन्ध में ढील देते हुए 15 अक्टूबर से शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में सौ से बढ़ाकर अधिकतम दो सौ लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी थी। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर पुराने आदेश में बदलाव किया गया है।

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