anil ambani – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Mon, 18 Mar 2019 18:58:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 अनिल अंबानी के जेल जाने का संकट टला, एरिक्सन को चुकाये 459 करोड़ http://www.shauryatimes.com/news/36346 Mon, 18 Mar 2019 18:58:33 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=36346 नई दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोेर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें एक महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें तीन महीने जेल भेजने की बात कही थी। एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। इस मामले में उसका आरोप था कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई।

पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसने पेमेंट नहीं किया। इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपए बकाया वसूलने के लिए इस हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका लगाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया, बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है।

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अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल अंबानी, सुनवाई जारी http://www.shauryatimes.com/news/31964 Wed, 13 Feb 2019 08:13:39 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=31964 नई दिल्ली : कोर्ट की अवमानना के मामले में अनिल अंबानी आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एरिक्सन की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये राजाओं की तरह रहते हैं। सोचते हैं कि ये मानवता के लिए भगवान द्वारा दिये गए उपहार स्वरूप हैं। इनके पास राफेल में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, परंतु ये कोर्ट के आदेशों का मान नहीं रखना चाहते हैं। एरिक्सन की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि ये केस सभी तथ्यों को स्पष्ट कर रहा है। इन्हें पैसा देना ही चाहिए| साथ ही इन्हें अवमानना की सजा भी मिलनी चाहिए। ये अवमानना का साधारण केस नहीं है बल्कि एक असाधारण मामला है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अभी सुनवाई जारी है।

पिछले 12 फरवरी को सुनवाई के दौरान आरकॉम की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो उसे खरीदने वाली थी। लेकिन ये सौदा अटक गया है। एरिक्सन की लगभग 550 करोड़ की बकाया रकम चुकाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अनिल अंबानी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरकॉम को 550 करोड़ रुपये 15 दिसंबर तक चुकानी थी लेकिन उसका भुगतान वह नहीं कर पाई। इसके बाद एरिक्सन ने इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है।

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अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अनिल अंबानी http://www.shauryatimes.com/news/31835 Tue, 12 Feb 2019 09:04:56 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=31835 नई दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन की लगभग 550 करोड़ की बकाया रकम चुकाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अनिल अंबानी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा था। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के खिलाफ एरिक्सन की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और आरकॉम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरकॉम को 550 करोड़ रुपये 15 दिसंबर तक चुकानी थी लेकिन उसका भुगतान वह नहीं कर पाई।

इसके बाद एरिक्सन ने इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। पहले की सुनवाई के दौरान आरकॉम ने कोर्ट की रजिस्ट्री को 118 करोड़ रुपये जमा कराने का प्रस्ताव दिया। लेकिन एरिक्सन के वकील ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उसकी पूरी रकम चुकाई जाए। उसके बाद कोर्ट ने आरकॉम को निर्देश दिया कि 118 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दिया जाए। एरिक्सन ने अपनी याचिका में कहा है कि अनिल अंबानी को पैसे का भुगतान नहीं किए जाने तक जेल में भेजा जाए। 23 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को निर्देश दिया था कि वो 15 दिसंबर तक एरिक्सन के बकाये के भुगतान कर दें। कोर्ट ने कहा था कि अगर रकम चुकाने देरी हुई तो सालाना 12 फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा।

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