Chidambaram – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Wed, 20 Nov 2019 11:13:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस http://www.shauryatimes.com/news/65578 Wed, 20 Nov 2019 11:13:48 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=65578 नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को 26 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले 15 नवम्बर को हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना गलत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। पिछले 1 नवम्बर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।

 

 

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INX Media मामले में चिदंबरम को राहत, लेकिन ईडी मामले में हिरासत बरकरार http://www.shauryatimes.com/news/61911 Tue, 22 Oct 2019 10:11:28 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=61911
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील से जुड़े सीबीआई के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दिया है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर चिदंबरम को दूसरे मामले में हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि और निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के निष्कर्षों का ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने चिदंबरम को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने से मना किया है। पिछले 18 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चिदंबरम जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वे ईडी के मामले में हिरासत में हैं।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। उधर, चिदंबरम ने आरोप को गलत बताते हुए जमानत की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम और कंपनियों समेत 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। मेहता ने कहा था कि सीबीआई इसका खुलासा नहीं करेगी कि पी चिदंबरम ने किस गवाह को प्रभावित किया लेकिन उसका नाम सक्षम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि गवाह इंद्राणी मुखर्जी नहीं हैं बल्कि कोई और है। मेहता ने कहा था कि इस बात का गंभीर खतरा है कि गवाहों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस केस के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाए। मेहता ने कहा था कि सीबीआई केवल आईएनएक्स डील की ही जांच नहीं कर रही है बल्कि वो चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्वीकृति देने में उनके और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की क्या भूमिका थी।

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तो 8 मार्च तक गिरफ्तार नहीं हो सकते पी.चिदंबरम और कार्ति http://www.shauryatimes.com/news/32798 Mon, 18 Feb 2019 17:40:25 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=32798 पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 8 मार्च तक बढ़ा दी है। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने सुनवाई टालने का आग्रह किया क्योंकि उसे कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई टाल दिया। पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज तक के लिए बढ़ा दी थी। 26 नवंबर 2018 को सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। 23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया।

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उरी-पठानकोट हमलों में पाक को क्लीन चिट दे रहीं रक्षामंत्री : चिदंबरम http://www.shauryatimes.com/news/27713 Mon, 14 Jan 2019 11:37:04 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=27713 नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के कार्यकाल में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं होने के दावे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण उरी और पठानकोट हमलों के बावजूद पाकिस्तान को क्लीनचिट दे रही हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समय-समय पर यह दावा करती रही हैं कि मोदी सरकार में सीमा पार से भारत पर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। उन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी कहा था कि पिछले 55 महीने में भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है।

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने ट्वीट संदेश में कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का यह अविश्वसनीय बयान मई 2019 के बाद लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि, सच्चाई इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का कहना है कि 2014 के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। क्या रक्षा मंत्री भारत का नक्शा उठाकर यह बताएंगी कि पठानकोट और उरी कहां है। उन्होंने कहा कि इन हमलों को पाकिस्तान द्वारा या सीमा पार से न होना बताकर रक्षा मंत्री पठानकोट और उरी हमले के मामले में पाकिस्तान को क्लीनचिट दे रही हैं।

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