delhi high court notice – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Tue, 12 Mar 2019 17:49:52 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को दिया नोटिस, 3 मई तक मांगा जवाब http://www.shauryatimes.com/news/35569 Tue, 12 Mar 2019 17:49:52 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=35569 नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मीटू(#MeToo) शीर्षक वाली फिल्म को रिलीज करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड(सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने सीबीएफसी को 3 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद इकबाल ने दायर किया है। साजिद ने अपनी याचिका में कहा है कि जब उसने सीबीएफसी के आदेश के खिलाफ फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्युनल के यहां याचिका दायर की तो उसे देर से याचिका दायर करने की वजह से खारिज कर दिया गया। सीबीएफसी ने दिसंबर 2018 में अपने आदेश में इस फिल्म को एडल्ट का प्रमाणपत्र दिया था। सीबीएफसी ने फिल्म के प्रोड्यूसर को फिल्म का #MeToo नाम बदलने का भी निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया है कि सीबीएफसी के आदेश से संविधान की धारा-19 का उल्लंघन होता है।

साजिद इकबाल ने अपने वकील शिल्पी जैन के जरिए दायर याचिका में कहा है कि सीबीएफसी ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट-1952 और उसके नियमों को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि सीबीएफसी ने फिल्म का शीर्षक बदलने के पीछे कोई तर्कसंगत वजह नहीं बताई। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक बदले जाने से उसका मतलब ही समाप्त हो जाएगा। फिल्म का शीर्षक कहता है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों का नजरिया जब तक नहीं बदलता तब तक वे टारगेट होती रहेंगी।

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