herald-house – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Sat, 28 Sep 2019 11:00:44 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 नेशनल हेराल्ड मामले में 21 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टली http://www.shauryatimes.com/news/58153 Sat, 28 Sep 2019 11:00:44 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=58153 नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड  मामले में सुनवाई टाल दिया है। आज दोनों पक्षों ने सुनवाई टालने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। पिछले 30 अगस्त को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था। स्वामी का क्रास एग्जामिनेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वकील आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया था। क्रास-एग्जामिनेशन के दौरान चीमा ने स्वामी को एक अप्रैल, 2008 का नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज अखबारों को दिखाया था, जिसमें दोनों अखबारों के प्रकाशन को अस्थाई रूप से बंद करने की बात थी। चीमा ने स्वामी से पूछा था कि क्या आपने उस दिन के संपादकीय को हू-ब-हू अपनी याचिका में लगाया था, तब स्वामी ने कहा कि हमने उस आलेख के वेबलिंक का पूरा एड्रेस दिया है।

हम कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्वामी ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन 7 अप्रैल, 2016 से दूसरी जगह से शुरू किया गया। ये कोर्ट की ओर से समन जारी करने के बाद शुरू किया गया। इसलिए यह साफ है कि आठ साल बीत जाने के बाद काफी सोच समझकर इसे शुरू किया गया। जब प्रकाशन बंद किया गया था तो अखबार के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था। स्वामी ने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस लेने की कार्रवाई शुरु कर दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। स्वामी के इस बयान का वकील चीमा ने विरोध किया। चीमा ने पूछा कि क्या आप एजेएल के 2010-11 के बैलेंस शीट पर भरोसा करते हैं तब स्वामी ने कह कि हम पहले उस पर भरोसा नहीं करते थे लेकिन जब हमारे गवाह ने वह हमें दिया तब हमें भरोसा हुआ।

स्वामी ने कहा था कि बैलेंस शीट से ऐसा कहीं नहीं लगा कि बंदी स्थायी नहीं थी। चीमा ने कहा था कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने एजेएल की मदद कर अपना कर्तव्य पूरा किया है। तब स्वामी ने कहा था कि अखबार को बंद करने की जानबूझकर साजिश रची गई। पिछले 4 फरवरी को भी सुब्रमण्यम स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था। उसके बाद कई बार क्रास-एग्जामिनेशन टाला गया। क्रास-एग्जामिनेशन के दौरान चीमा ने स्वामी से पूछा था कि क्या अभियुक्तों द्वारा नेशनल हेराल्ड को स्थायी रूप से बंद करना केस का मुख्य सार है । तब स्वामी ने इससे इनकार किया था। स्वामी ने कहा था कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।

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फिलहाल हेरल्ड हाउस नहीं करना पड़ेगा खाली, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक http://www.shauryatimes.com/news/38348 Fri, 05 Apr 2019 11:11:14 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=38348 नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हेराल्ड हाउस को खाली करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पिछले 28 फरवरी को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पिछले 11 फरवरी को केंद्र सरकार ने कहा था कि यंग इंडियन कंपनी की स्थापना हेराल्ड हाउस पर कब्जे की नीयत के की गई थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि हेराल्ड हाउस खाली कराने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही है।

पिछले 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) का स्वामित्व 2011 में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। एजेएल नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन दोनों की मालिकाना कंपनी है जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नियंत्रण में है। मेहता ने कहा था कि एजेएल का स्वामित्व ट्रांसफर करने के पीछे लाभ कमाने की मंशा थी। मेहता ने कहा था कि हेराल्ड हाउस से एजेएल केवल किराया वसूली का काम करती थी जबकि ये अखबार छापने के लिए लीज पर दी गई थी। हेराल्ड हाउस से करोड़ों रुपये के किराये की वसूली होती है।

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