High Court – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Wed, 27 Feb 2019 17:39:54 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 211 सीओ और 960 पुलिसकर्मी पुराने पद पर रिवर्ट! http://www.shauryatimes.com/news/33791 Wed, 27 Feb 2019 17:39:54 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=33791 हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, दो सप्ताह में लागू कर दें रिपोर्ट

लखनऊ : आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर पदोन्नति के फैसले पर हाईकोर्ट की गाज गिरी है। कई सीनियर इंस्पेक्टर सपा सरकार की प्रमोशन नीति के खिलाफ कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 2015 के आदेश को खारिज करते हुए 211 सीओ और 960 अन्य पुलिसकर्मियों को पुराने पद पर रिवर्ट करने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर सरकार को दो माह में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1994 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का आदेश करते हुए कई पुलिसकर्मियों के प्रमोशन किए थे। इस दौरान आपत्ति लगाई गई थी तो सरकार ने स्पष्ट किया था कि ये प्रमोशन अस्थाई होंगे और अगले प्रमोशन के समय पूरे बैच के साथ प्रमोशन दिया जाएगा।

2008 में पुलिस नियमावली बनाई और इसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को जगह नहीं दी गई। यानी इस तरह के प्रमोशन को बंद कर दिया गया। सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को दो माह में लागू करके रिपोर्ट कोर्ट में दें। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 211 डिप्टी एसपी को रिवर्ट करके इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। वहीं 960 दरोगा और दीवान का भी प्रमोशन 2015 के आदेश के दायरे में हुए थे और अब इन्हें भी रिवर्ट किया जाएगा।

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दवाओं की ऑनलाइन ब्रिक्री पर रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार http://www.shauryatimes.com/news/26692 Tue, 08 Jan 2019 11:51:46 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=26692 नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन ब्रिक्री पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दवाओं के आनलाइन बिक्री से संबंधित नियम अभी बनाए नहीं गए हैं और विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट पर गौर किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम आनलाइन दवाइयों पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक जारी रखेंगे। 20 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने इस रोक को आज तक के लिए बढ़ा दिया था।

याचिका दिल्ली के डर्मेटोलॉजिस्ट जहीर अहमद ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है जिसकी वजह से ये रोगियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नकुल मोहता ने कोर्ट को बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत दवाओं के ऑनलाइन की बिक्री की अनुमति नहीं है। याचिका में कहा गया है कि 2015 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स को निर्देश दिया था कि वे ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाएं ताकि आम जनता के हितों की रक्षा हो सके। लेकिन सरकार लोगों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही।

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