no relief to chidambarama – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Fri, 15 Nov 2019 10:41:56 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 INX Media : चिदंबरम को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका http://www.shauryatimes.com/news/64757 Fri, 15 Nov 2019 10:41:56 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=64757 नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने पिछले 8 नवम्बर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना ग़लत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। पिछले एक नवम्बर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।

चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई। इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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