Supreem Court News – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Fri, 15 Nov 2019 10:06:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 Shivsena, एनसीपी और कांग्रेस की के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार http://www.shauryatimes.com/news/64710 Fri, 15 Nov 2019 10:05:19 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=64710 नई दिल्ली : शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नार्मल लिस्ट के हिसाब से मामला सुनवाई पर आएगा। दरसअल अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चुनाव के नतीजे के बाद का गठबंधन असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि इस गठबंधन से मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए।

शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से उचित समय न मिलने की शिकायत करते हुए याचिका दायर की है लेकिन महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से शिवसेना ने जल्द सुनवाई की मांग नहीं की। शिवसेना ने अपनी याचिका में कांग्रेस और एनसीपी को भी पक्षकार बनाया है। शिवसेना ने कहा है कि राज्यपाल सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी को विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने का अवसर दिए बिना ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि किसके पास बहुमत है और किसे नहीं? शिवसेना ने याचिका में कहा है कि राज्यपाल भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। जहां भाजपा को 48 घंटे दिए गए, वहीं शिवसेना को महज 24 घंटे का समय दिया गया।

]]>
Supreem Court ने खारिज की रेप और हत्या के दोषियों की पुनर्विचार याचिका http://www.shauryatimes.com/news/63469 Thu, 07 Nov 2019 11:19:19 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=63469 नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर में 2010 में दस साल की बच्ची से रेप और उसके साथ-साथ उसके सात वर्षीय भाई की हत्या के मामले में दो दोषियों को मिली फांसी की सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। पिछले अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने बहुमत से आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। घटना 29 अक्टूबर 2010 की है जब आरोपितों मोहनकृष्णन और मनोहरन ने स्कूल जा रहे दोनों भाई बहनों का अपहरण कर लिया। दोनों ने बच्ची के साथ रेप किया। दोषियों ने दोनों भाई-बहनों को विषाक्त दूध पिलाया और रस्सी से बांधकर नहर में फेंक दिया।

]]>