Unnao misdemeanor case: MLA Kuldeep Singh Sengar no relief from Delhi High Court – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स http://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Fri, 17 Jan 2020 11:01:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 उन्नाव दुष्कर्म मामला : विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं http://www.shauryatimes.com/news/74529 Fri, 17 Jan 2020 11:01:22 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=74529 दो महीने के अंदर मुआवजे के 25 लाख जमा करने के निर्देश

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सेंगर को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के अंदर 25 लाख रुपये मुआवजे की रकम जमा करे। इस 25 लाख में से 10 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। कोर्ट ने सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसम्बर, 2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था।

कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं, जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अक्सर आती हैं। इनसे जूझ कर लड़कियां और महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं। कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से इस जांच में पुरुषवादी सोच हावी रही है और इसी वजह से लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव दिखता है। यही वजह है कि जांच के दौरान इस मामले में कई जगह ऐसा लगा कि पीड़ित और उसके परिवार वालों के साथ निष्पक्ष जांच नहीं हुई।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पीड़ित को 28 जुलाई, 2019 को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। 11 और 12 सितम्बर, 2019 को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर बने अस्थायी कोर्ट में पीड़ित का बयान दर्ज किया था।

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