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	<title>कोरोना का कहर &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
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		<title>कोरोना का कहर : दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड प्रोटोकाल की अधिसूचना जारी की</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/90975</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 10:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना का कहर]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड प्रोटोकाल की अधिसूचना]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल]]></category>
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					<description><![CDATA[राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम की कवायद के मद्देनजर कोविड प्रोटोकाल के तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं लगाने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग व होम क्वरंटीन के नियमों का पालन नहीं करने और पान-गुटखा खाने वालों पर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम की कवायद के मद्देनजर कोविड प्रोटोकाल के तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं लगाने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग व होम क्वरंटीन के नियमों का पालन नहीं करने और पान-गुटखा खाने वालों पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-177052" src="https://www.khabarindianetwork.com/wp-content/uploads/2020/11/bec4e06e-562b-4aa3-9663-2d0ce7b78505.jpg" alt="" width="1005" height="764" /></p>
<p>उपराज्यपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मास्क नहीं लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, सामाजिक दूरी का पालन न करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर भी अब दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि इससे पहले 500 रुपये वसूले जाते थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ाने का फैैसला लिया गया है।</p>
<p>इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात से अवगत करवाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपराज्याल से सख्ती बढ़ाने की बात की थी।</p>
<p>दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अधिसूचना की प्रति सभी जगह पहुंचाई गई है। दिल्ली के सभी जिलों में इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।</p>
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		<title>कोरोना का कहर : नोएडा : शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग</title>
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		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तरप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना का कहर]]></category>
		<category><![CDATA[नोएडा]]></category>
		<category><![CDATA[शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग]]></category>
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					<description><![CDATA[कोरोना के बढ़तेे संक्रमण को देखते हुए शनिवार को गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने फैसला लिया है कि अब जिले में शादी या किसी भी तरह के समारोह मेें सिर्फ 100 मेहमान ही हिस्सा ले सकेंगे। शासन के निर्देशों के अनुपालन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अब किसी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>कोरोना के बढ़तेे संक्रमण को देखते हुए शनिवार को गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने फैसला लिया है कि अब जिले में शादी या किसी भी तरह के समारोह मेें सिर्फ 100 मेहमान ही हिस्सा ले सकेंगे।</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-177038" src="https://www.khabarindianetwork.com/wp-content/uploads/2020/11/MARRIAGE-1.jpg" alt="" width="1200" height="800" /></p>
<p>शासन के निर्देशों के अनुपालन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अब किसी भी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। शासन के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।</p>
<p>जिला अधिकारी सुहास एल वाई ने जानकारी दी है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशों के अनुपालन में अब किसी भी समारोह, शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे।</p>
<p>जिलाधिकारी का आदेश है कि जनपद में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह, शादी विवाह तथा अन्य कार्यक्रम आउटडोर एवं इंडोर सभी कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।</p>
<p>जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्रशासनिक एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह, शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग न ले सकें। इसके संबंध में अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा।</p>
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