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	<title>कोर्ट ने वापस भेजने के आदेश दिए &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
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		<title>प्रेमिका से मिलने पाक गया युवक जेल में कैद की सजा पूरी कर, कोर्ट ने वापस भेजने के आदेश दिए</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 07:50:10 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[कोर्ट ने वापस भेजने के आदेश दिए]]></category>
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					<description><![CDATA[ पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को संघीय सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है. मुंबई निवासी अंसारी (33) पेशावर केंद्रीय जेल में है. उसे सैन्य अदालत &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को संघीय सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है. मुंबई निवासी अंसारी (33) पेशावर केंद्रीय जेल में है. उसे सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने को लेकर 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-22673" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/12/download-173.jpg" alt="" width="633" height="421" /></strong></p>
<p><strong>उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था. वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी. पेशावर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रूहुल अमीन और न्यायमूर्ति कलंदर अली खान की पीठ ने बृहस्पतिवार को अंसारी की अपील पर यह फैसला दिया.</strong></p>
<p><strong>अंसारी की अपील में कहा गया था कि संघीय सरकार ने उसकी रिहाई की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए. अंसारी के वकील काजी मोहम्&#x200d;मद अनवर ने कहा कि उनके मुवक्किल की सजा की अवधि 15 दिसंबर को खत्&#x200d;म हो रही है और उनको 16 दिसंबर की सुबह छोड़ दिया जाना चाहिए. लेकिन गृह मंत्रालय और जेल प्रशासन ने इस मामले में अभी तक उसकी रिहाई और प्रत्&#x200d;यर्पण के मामले में चुप्&#x200d;पी साध रखी है.</strong></p>
<p><strong>सुनवाई के बाद जस्टिस खान ने कहा अतिरिक्&#x200d;त अटॉर्नी जनरल से पूछा कि बताइए कि आखिर किसी कैदी की सजा पूरी होने के बाद भी उसको जेल में कैद कैसे रखा जा सकता है? अतिरिक्&#x200d;त अटॉर्नी जनरल ने इस पर कोर्ट को सूचित किया कि कैदी के रिहाई और प्रत्&#x200d;यर्पण संबंधी दस्&#x200d;तावेज अभी तैयार नहीं है. इस पर जज ने कहा, &#8221;मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि दो दिनों के भीतर कैदी की सजा पूरी होने वाली है और सरकार अभी तक उसकी रिहाई और प्रत्&#x200d;यर्पण संबंधी दस्&#x200d;तावेज तैयार नहीं कर पाई है.&#8221;</strong></p>
<p><strong>इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से पेश एक अधिकारी ने कोर्ट को सूचित किया कि ऐसी दशाओं में कानूनी दस्&#x200d;तावेज तैयार होने तक किसी कैदी को एक महीने तक जेल में रखा जा सकता है. उसके बाद कोर्ट ने मंत्रालय को आदेश देते हुए कहा कि कैदी की एक महीने में रिहाई और प्रत्&#x200d;यर्पण का काम किया जाए. इससे पहले की सुनवाई में डिप्&#x200d;टी अटॉर्नी जनरल ने गृह मंत्रालय की तरफ से पेश होते हुए कहा था कि अंसारी की सजा की अवधि पूरी होने के बाद उसे वाघा बार्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.</strong></p>
<p><strong>हामिद निहाल अंसारी</strong><br />
<strong>2012 में अफगानिस्&#x200d;तान के रास्&#x200d;ते पाकिस्&#x200d;तान में दाखिल होने के बाद हामिद निहाल अंसारी लापता हो गया था. उसको कोहाट में पाकिस्&#x200d;तानी खुफिया एजेंसियों और स्&#x200d;थानीय पुलिस ने पकड़ लिया था. उसके बाद जब उनकी मां फौजिया अंसारी ने बंदी प्रत्&#x200d;यक्षीकरण याचिका दायर की तो उसके जवाब में हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि वह पाकिस्&#x200d;तानी सेना की कस्&#x200d;टडी में हैं और उस पर मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहा है. </strong></p>
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