टूलकिट केस : अदालत ने शांतनु मुलुक की गिरफ़्तारी पर 8 मार्च तक रोक लगाई – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स https://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Thu, 25 Feb 2021 05:58:37 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 टूलकिट केस : अदालत ने शांतनु मुलुक की गिरफ़्तारी पर 8 मार्च तक रोक लगाई https://www.shauryatimes.com/news/103622 Thu, 25 Feb 2021 05:58:37 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=103622 किसान आंदोलन को वैश्विक तौर पर फैलाने के लिए टूलकिट बनाकर ट्विटर स्टॉर्म लाने के आरोपी बनाए गए शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।

इस पर अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी है और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि तब तक वह शांतनु के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। इस तरह शांतनु को गिरफ्तारी से आठ मार्च तक के लिए राहत मिल गई है।

अदालत ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पूर्व ही सरकारी वकील इरफान अहमद पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह करते हुए फिजिकल सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो अधिकारी आज उपलब्ध नहीं हैंं उनकी उपस्थिति में ही सुनवाई की जाए।

वहीं शांतनु की ओर से पेश अधिवक्ता सरीम नावेद ने अदालत को बताया कि मुंबई हाईकोर्ट ने शांतनु को 10 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी जो 26 फरवरी 2021 तक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली पुलिस उनके मुवक्किल शांतनु को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में जमानत पर जल्द सुनवाई की जाए।

अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर अभियोजन पक्ष को गुरुवार को ही अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। शांतनु अन्य सह आरोपी निकिता जैकब के साथ टूलकिट एफआईआर के संबंध में सोमवार से जांच में शामिल हुए हैं। इस मामले में आरोपी दिशा रवि को अदालत ने सोमवार को ही जमानत पर रिहा किया था।

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