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	<title>देवी-देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले कमीडीयन मुन्नवर फारूकी ने HC से मांगी जमानत &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
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		<title>देवी-देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले कमीडीयन मुन्नवर फारूकी ने HC से मांगी जमानत</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 12:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रदेश]]></category>
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					<description><![CDATA[हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में गिरफ्तारी के बाद करीब पखवाड़े भर से यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी ने जमानत पर रिहाई के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की शरण ली है। आधिकारिक ब्योरे के मुताबिक हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में फारूकी &#8230;]]></description>
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<p>हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में गिरफ्तारी के बाद करीब पखवाड़े भर से यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी ने जमानत पर रिहाई के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की शरण ली है। आधिकारिक ब्योरे के मुताबिक हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में फारूकी की ओर से पेश नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावित तिथि 15 जनवरी तय की गई है।<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-158866" src="http://www.haqeeqattoday.com/wp-content/uploads/2021/01/KKLP.jpg" alt="" width="636" height="360" /></p>
<p>पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को मामला दर्ज करते हुए युवा हास्य कलाकार और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद एक सत्र न्यायाधीश फारूकी की जमानत अर्जियां खारिज कर चुके हैं।</p>
<p>फारूकी के गुजरात निवासी ससुर युनूस बद्र ईमानी अपने दामाद की गिरफ्तारी के बाद से इंदौर में हैं और जमानत पर हास्य कलाकार की रिहाई के प्रयासों में जुटे उसके वकीलों के संपर्क में हैं। ईमानी ने गुरुवार को बताया, &#8220;मेरी पिछले  शनिवार और बुधवार को केंद्रीय जेल में फारूकी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उसने अपनी पत्नी और घर-परिवार की खैरियत पूछी।&#8221;</p>
<p>उन्होंने कहा कि फारूकी की पत्नी फिलहाल जूनागढ़ में है और जेल अधिकारियों ने न्यायिक हिरासत में बंद हास्य कलाकार से फोन पर उसकी बात कराने से कथित रूप से यह कहते हुए मना कर दिया कि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने फारूकी को लेकर कोई विशिष्ट टिप्पणी किए बगैर बताया, &#8220;जेल मैन्युअल के मुताबिक किसी कैदी के कारागार में आने के बाद 90 दिन तक उसका आचरण देखा जाता है। इसके बाद ही उसे फोन पर बातचीत की सुविधा देने पर विचार किया जाता है।&#8221;</p>
<p>जिला अदालत में फारूकी की जमानत याचिका पर बहस के दौरान अभियोजन ने प्राथमिकी के इस आरोप पर जोर दिया था कि इंदौर के एक कैफे में 1 जनवरी को आयोजित हास्य कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं का भद्दा मजाक उड़ाया गया था और यह कार्यक्रम अश्लीलता से भरा था, जबकि इसके दर्शकों में नाबालिग लड़के-लड़कियां भी शामिल थे।</p>
<p>उधर, फारूकी के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि प्राथमिकी में हास्य कलाकार के खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर &#8220;अस्पष्ट&#8221; हैं और उसके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज किया गया। स्थानीय भाजपा विधायक और शहर की पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारूकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में एक जनवरी की रात मामला दर्ज कराया था। विधायक पुत्र का आरोप है कि इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं।</p>
<p>चश्मदीदों के मुताबिक एकलव्य अपने साथियों के साथ बतौर दर्शक इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम रुकवाने के बाद फारूकी समेत पांच लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।</p>
<p>पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर पांचों लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य), धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द) और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।</p>
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