सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करने की दी हिदायत – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स https://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Thu, 24 Jan 2019 05:49:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करने की दी हिदायत https://www.shauryatimes.com/news/29118 Thu, 24 Jan 2019 05:49:50 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=29118 सुप्रीम कोर्ट ने सेना को अपनी एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को भविष्य में परेशान न करने की हिदायत दी. महिला अधिकारी अपने ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ सुप्रीमकोर्ट पहुंची थी और अधिकारी को इस बात का डर था कि सुप्रीम कोर्ट में आने के कारण उनका विभाग कहीं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही न शुरू कर दे. लॉ अधिकारी के पद पर तैनात महिला अधिकारी ने याचिका में कहा कि उनहें कभी-कभी ऐसी जगह की कोर्ट में जाना पड़ता है जहां उनके बच्चे के लिए क्रेच नहीं है.

सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल अन्नू डोगरा अपने बच्चे को वहां से 15 मिनट की दूरी पर बने क्रेच में डाल सकती हैं और अपने आधिकारिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकती हैं. याचिकाकर्ता की वकील ने सरकारी वकील के सुझाव को स्वीकार किया लेकिन आशंका जताई कि याचिकाकर्ता सेना की अधिकारी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है. वकील ने कहा कि उनके खिलाफ संभावित जांच के संकेत मिले थे.

कोर्ट ने सरकारी वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी ने याचिका दायर कर अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है, वह कोई पीड़ित नहीं है. पिछले हफ्ते, अदालत ने टिप्पणी की थी कि सेना को अपनी महिला अधिकारियों के लिए एक अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए और मानवीय आधार पर एक व्यावहारिक समाधान के लिए दबाव डाला जाना चाहिए. इस पर, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एएसजी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी याचिका दायर करने के लिए पीड़ित नहीं है.

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