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	<title>सुशांत सिंह केस: कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भायखला जेल में किया जाएगा शिफ्ट &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
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		<title>सुशांत सिंह केस: कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भायखला जेल में किया जाएगा शिफ्ट</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 04:25:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[ सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है।कोर्ट के आदेश के बाद रिया चक्रवर्ती को &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है।कोर्ट के आदेश के बाद रिया चक्रवर्ती को मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी पड़ी। महाराष्ट्र जेल के मैनुअल के मुताबिक, रात में कैदी को जेल नहीं ले जाया जाता है। रिया को बुधवार सुबह 10 बजे के बाद भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा।<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-83340" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/09/rt.jpg" alt="" width="652" height="540" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/09/rt.jpg 652w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/09/rt-300x248.jpg 300w" sizes="(max-width: 652px) 100vw, 652px" /></p>
<p>बता दें कि जैसे कैदी को रात के वक्त रिहा नहीं किया जाता, वैसे ही उसे जेल में भी नहीं शिफ्ट किया जाता है। इससे पहले कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।इसके बाद रिया के वकील सतीश मानश&#x200d;िंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, ज&#x200d;िसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।</p>
<p><strong>रिया के वकील करेंगे जमानत की अर्जी दाखिल</strong></p>
<p>बताया जा रहा है कि आज रिया के वकील सेशंस कोर्ट में फिर से उनकी जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर रिया को 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। कल कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं रिया के वकील सतीश मानशिंदे की टीम से एक वकील एनसीबी ऑफिस पहुंच गई है। अगर रिया को आज सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिलती तो वे जेल में ही रहेंगी।</p>
<p><strong>एनसीबी के अधिकारी ने कहा- सुबह रिया को भेजेंगे जेल</strong></p>
<p>एनसीबी मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े रिया को जेल होने के बाद मीडिया से बात की। उन्&#x200d;होंने सिर्फ दो लाइन में जवाब दिया कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्&#x200d;यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मंगलवार की रात रिया चक्रवर्ती को एनीसबी दफ्तर में ही रखा जा रहा है। बुधवार की सुबह उन्&#x200d;हें जेल भेज दिया जाएगा।</p>
<p><strong>जानें- रात में क्यों जेल </strong><strong>नहीं </strong><strong>गई रिया</strong></p>
<p>न्&#x200d;यायिक प्रक्रिया के तहत पहले रिया की ज्&#x200d;यूडिश&#x200d;ियल कस्&#x200d;टडी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें रिया को 14 दिनों तक न्&#x200d;यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। जबकि रिया के वकील सतीश मानश&#x200d;िंदे की ओर से दाखिल जमानत की याचिका पर बाद में सुनवाई हुई। बाद में कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के सामने एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध किया। मंगलवार की रात अब रिया को जेल भी नहीं भेजा गया क्&#x200d;योंकि सूर्यास्&#x200d;त के बाद कैदियों की गिनती और उन्&#x200d;हें बैरक में भेजे जाने के बाद जेल में एंट्री बंद हो जाती है। ऐसे में रिया को एनसीबी दफ्तर में ही रातभर रुकना पड़ा जहां से सुबह उन्&#x200d;हें जेल भेजा जाएगा।</p>
<p><strong>जानें- अब आगे क्&#x200d;या करेंगे रिया के वकील</strong></p>
<p>रिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब रिया के वकील सतीश मानश&#x200d;िंदे बुधवार को सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि वहां से भी बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27 (A) में फंसा। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। रिया के ख&#x200d;िलाफ यह धारा लगाई गई है। 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। अब जिस धारा में 10 साल या उससे अध&#x200d;िक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट बेल नहीं देती है।</p>
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