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	<title>2.38 crore farmers will get the benefit of contingency insurance &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
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		<title>योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2.38 करोड़ किसानों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 04:43:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[लखनऊ : किसानों के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य की दैवी आपदा या किसी भी तरह की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजन या आश्रित &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-75206 aligncenter" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/yogee-1-300x160.jpg" alt="" width="664" height="354" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/yogee-1-300x160.jpg 300w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/yogee-1-620x330.jpg 620w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/yogee-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />लखनऊ :</strong> किसानों के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य की दैवी आपदा या किसी भी तरह की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजन या आश्रित को पांच लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। किसानों के साथ ही बटाईदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह दैवी आपदा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना में किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य के दिव्यांग होने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। अब किसान और उसके परिवार के अलावा बटाई पर खेती करने वाले बटाईदार को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योगी कैबिनेट ने इस योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना 14 सितंबर 2019 यानी पिछले साल से लागू मानी जाएगी।</p>
<p style="text-align: justify">फैसले की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस योजना के नाम के साथ मुख्यमंत्री जोड़ा गया है। योजना की खास बात यह है कि इस योजना के दायरे में अब किसानों के साथ उनके परिवारों और बटाईदार को भी लाया गया है। पहले केवल किसान ही इस योजना के दायरे में आते थे। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ एक हेक्टेयर तक के एक करोड़ 91 लाख सीमांत किसानों, एक से दो हेक्टेयर तक के 30 लाख आठ हजार लघु किसानों, दो से 10 हेक्येटर तक के 16 लाख 91 हजार किसानों और बड़ी जोत वाले 23 हजार किसानों यानी कुल दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों और उनके परिवारों को मिलेगा। किसान की मौत पर उसके परिजनों को जहां पांच लाख की धनराशि मिलेगी, वहीं 60 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग होने पर किसान को दो लाख रुपये की मदद मिलेगी। ऐसी ही मदद बटाईदार और उसके परिजनों को भी मिलेगी।</p>
<p style="text-align: justify">मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कहा कि बीमा कंपनियां सरकार से प्रीमियम पूरा लेती हैं, लेकिन उस तेजी से किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस योजना के साथ मुख्यमंत्री का नाम जोड़ना जरूरी है, जिससे यह प्रभावी ढंग से लागू की जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल 675 करोड़ रुपये इस योजना के तहत दिया गया, लेकिन 200 करोड़ ही खर्च हुआ। इस योजना का लाभ किसान और उसके परिवार के 18 साल से 70 साल तक के व्यक्तियों को मिलेगा। जिन किसानों या उनके परिजनों को प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला है, उनको भी इस योजना के तहत जितनी धनराशि मिली है, उसका डिफरेंस दिया जाएगा। इस योजना के दायरे में आसमानी बिजली गिरने, बाढ़ आदि दैवी आपदा से मरने या दिव्यांग होने वाले, सड़क, रेल, वायुयान, बिजली का तार टूटने, ट्रांसफर जलने से दुर्घटना में मरने वाले या दिव्यांग होने वाले, सांप या किसी तरह के जहरीले सांप के काटने से मरने, तालाब, नदी, पोखर, नहर में डूबने, पेड़ टूटने से मरने या दिव्यांग होने वाले किसान या उनके परिजन आएंगे। किसान या उसके परिजनों य बटाईदार को यह लाभ दुर्घटना की तारीख के 75 दिन के अंदर ही मिल सकेगा।</p>
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