manu-sharma – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स https://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Mon, 21 Jan 2019 18:32:10 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 मनु शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत https://www.shauryatimes.com/news/28799 Mon, 21 Jan 2019 18:32:10 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=28799 नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की ओर से रिहा करने की अर्जी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड द्वारा खारिज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नाजिम वजीरी ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो अपनी अगली बैठक में मनु शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करें। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली बैठक मार्च में होनेवाली है। नियमों के मुताबिक कोई कैदी 14 साल और 20 साल की सजा पूरी करने के बाद समय से पहले अपनी रिहाई के लिए अर्जी दायर कर सकता है।

सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने दोनों ही बार मनु शर्मा की अर्जी खारिज कर दिया था। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड विभिन्न विभागों की रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद फैसला करती है। याचिका में कहा गया था कि सितंबर 2017 में मनु शर्मा ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के यहां अर्जी दाखिल की थी। लेकिन बोर्ड ने उसके असाधारण व्यवहार के बावजूद उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। मनु शर्मा ने 20 फरवरी 2018 को अपनी सजा के बीस साल पूरे कर लिए थे। याचिका में हाईकोर्ट के हाल के फैसले को आधार बनाया गया था जिसमें नैना साहनी हत्याकांड के दोषी सुशील शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि सभी विभागों के रिपोर्ट्स उसके पक्ष में थे।

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