MP हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: रेप पीड़िता से शादी करने की शर्त पर कोर्ट ने आरोपी को किया रिहा – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स https://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Sun, 06 Sep 2020 10:19:53 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 MP हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: रेप पीड़िता से शादी करने की शर्त पर कोर्ट ने आरोपी को किया रिहा https://www.shauryatimes.com/news/83110 Sun, 06 Sep 2020 10:19:53 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=83110

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने एक अनोखा फैसला सुनाते हुए जेल में बंद रेप के आरोपी को पीड़िता से  शादी करने की शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे शहर में हो रही है।

मामला देवास जिले की सिटी कोतवाली इलाके का है। साल 2017 से आरोपी शख्स और पीड़ित महिला के बीच रिलेशनशिप था। तब आरोपी शख्स के झांसे में आकर इस शादीशुदा महिला ने जनवरी 2020 में अपने पति से तलाक ले लिया। जब आरोपी वादा करने के बाद भी उससे शादी नहीं की तो महिला की शिकायत पर उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

एडवोकेट सुधांशु व्यास के मुताबिक, पीड़ित महिला शादीशुदा थी। आरोपी ने महिला को अपने जाल में फंसाकर उससे रिश्ते बनाए और शादी करने का वादा कर पति से तलाक करा दिया। महिला ने जब तलाक ले लिया तब आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर महिला ने उस पर रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। देवास पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो जमानत खुद निरस्त हो जाएगी। वहीं,  पीड़ित महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है।

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