national herald case : subrahmanya swamee – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स https://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Sat, 17 Nov 2018 18:42:19 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 नेशनल हेराल्ड मामला : स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन 8 जनवरी तक टला https://www.shauryatimes.com/news/18718 Sat, 17 Nov 2018 18:41:04 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=18718 नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड के मुख्य मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन टाल दिया। अब इस मामले में स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन 8 जनवरी, 2019 को होगा। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आदेश दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा की सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस केस के बारे में ट्वीट करने पर रोक लगाने की मांग पर भी 8 जनवरी, 2019 को ही फैसला सुनाया जाएगा। पिछले 12 नवम्बर को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से मुख्य मामले में आज यानी 17 नवम्बर को होनेवाले क्रास एग्जामिनेशन को टालने की मांग की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा की सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस केस के बारे में ट्वीट करने पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट ने पिछले 20 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ट्वीट में कांगी (congi) शब्द का मतलब कांग्रेस के लिए अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। हमें ट्वीट करने का अधिकार है। हमने ट्वीट किया है लेकिन वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं की याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला होना चाहिए। स्वामी ने कहा था कि ट्वीट के जरिए उनकी मंशा कोर्ट के कामकाज को प्रभावित करने की नहीं है। स्वामी ने शशि थरूर द्वारा अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने चैनल को खबर प्रसारित करने की मांग खारिज कर दी थी। स्वामी ने कहा था कि हमारा कोर्ट ओपन कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में ट्वीट करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

 

 

 

 

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