rahul mafee – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स https://www.shauryatimes.com Latest Hindi News Portal Tue, 30 Apr 2019 18:26:31 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल ने मांगी माफी https://www.shauryatimes.com/news/41409 Tue, 30 Apr 2019 18:20:30 +0000 http://www.shauryatimes.com/?p=41409

अवमानना मामले में अगली सुनवाई 5 मई को

नई दिल्ली : राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में राहुल गांधी के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट के सख्त तेवर देख उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कदम पीछे खींचे। अब तक अपने हलफनामे में खेद जताकर काम चला रहे राहुल गांधी के वकील ने मंगलवार को कोर्ट में माफी माफी मांगने की बात कही। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कोर्ट को संतुष्ट करने वाला हलफनामा दायर करेंगे। मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। 29 अप्रैल को राहुल गांधी ने अपना हलफनामा दायर किया था। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव प्रचार से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। हलफनामे में राहुल गांधी ने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी।

23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 अप्रैल को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी है। पिछले 15 अप्रैल को कोर्ट ने राहुल गांधी से सफाई मांगी थी। सुनवाई के दौरान मीनाक्षी लेखी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि राहुल गांधी ने भले ही ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पढ़े बिना दे दिया था लेकिन उन्होंने चौकीदार चोर है के बयान पर कोई माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि राहुल गांधी ने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की है और उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया है। सिंघवी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस खत्म करने की मांग की थी और कहा था कि इस केस का विरोधी चुनाव में लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

22 अप्रैल को राहुल गांधी ने अवमानना केस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। राहुल गांधी ने आदेश गलत तरीके से पेश करने के लिए खेद जताया है। राहुल ने राफेल पर आदेश के बाद कहा था कि चौकीदार चोर है। अब उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि बयान चुनाव प्रचार के गर्म माहौल में दिया था। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की है। मीनाक्षी लेखी की तरफ से कहा गया कि ये कोर्ट की अवमानना है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की है। 10 अप्रैल को कोर्ट ने राफेल मामले पर लीक दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर पेश करने के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

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